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13. भारतीय संविधान, भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अध | Daily Gk

13. भारतीय संविधान, भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए है:-

समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरूद्ध अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में, संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि “किसी भी इंसान को उसके संपत्ति से वंछित नही किया जा सकता हैं“। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन, 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया।

14. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ‘सरनाथ’ जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी है.. को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था।

15. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक “संघीय, समाजवाद, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य” हैं। समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।

16. भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार “भारत सभी राज्यों का एक संघ” हैं और डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने भी ये स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ (union) हैं, और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नही है।

17. संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को “संविधान दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

18. भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता हैं क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए हैं।