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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता >> मुख्यमंत्री | RAJASTHAN JOB UPDATE [ RPSC & RSSB Exams ]

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता

>> मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

>> इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

>> यह आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। वह सभी विद्यार्थी जिनके माता-पिता मेट्रिक लेवल 11 तक के राज्य सरकार के कर्मी के रूप में कार्यरत हैं एवं वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

>> इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 800000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।

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