देश में अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट ◆जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी ◆ 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम 19.8K views13:48