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हम भारत के लोगों को 'भारत का संविधान' पर गर्व करना चाहिए 1) सं | Indian constitution..

हम भारत के लोगों को "भारत का संविधान" पर गर्व करना चाहिए
1) संविधान हमें भारत में कहीं भी रहने-बैठने और रोजगार करने की छूट देता है। (अनुच्छेद-19)
2) संविधान हमें कोई भी धर्म लेने और प्रचार करने की छूट देता है। (अनुच्छेद- 25)
3) संविधान हमें समता का अधिकार देता है। (अनुच्छेद-14)
4) संविधान धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। (अनुच्छेद-15)
5) संविधान छुआछूत को गैरकानूनी
करार देता है। (अनुच्छेद-17)
6) संविधान हमें अपना विचार अभिव्यक्ति करने की छूट देता है। (अनुच्छेद-19)
7) संविधान 6 से14वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। (अनुच्छेद 21क)
8) संविधान मानव तस्करी बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। (अनुच्छेद - 23)
9) संविधान हमें बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। (अनुच्छेद - 24)
10) संविधान हमें पुरुष और महिला को एक समान जीविका का अधिकार देता है। (अनुच्छेद-39)
11) संविधान हमें पंचायत राज कायम कर ग्रामीण जनता को सत्ता में भागीदार बनाता है। (अनुच्छेद-40)
संविधान हमें काम का अधिकार देता है। (अनुच्छेद - 41)
12)संविधान हमें SC, ST, NT, OBC, DNT और पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। (अनुच्छेद- 46)
13) संविधान के अनुसार सभी को समान न्याय और विधिक सहायता का अधिकार देता है। (अनुच्छेद - 39क)
14) संविधान मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी देता है। (अनुच्छेद - 43)
संविधान मजदूरों को प्रबंधन में भागेदारी देता है।
15) संविधान के अनुसार कृषि,पशुपान की उन्नति करना और उन्हें बचाना सरकार का कर्तव्य है। (अनुच्छेद 48)
16) ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। (अनुच्छेद - 39क)
17) संविधान के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। (अनुच्छेद - 340)
18) कृषि, सिंचाई, पशुधन, मत्स्य पालन, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, सड़क,पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण,
गरीबोत्थान, अनोपचारिक शिक्षा, बाजार, अस्पताल, जनवितरण प्रणाली आदि को प्रोत्साहन करना सरकार की जिम्मेदारी है। (अनुच्छेद - 243छ)