2021-11-03 07:32:36
आजीवन कारावास का क्या अर्थ है ?
कुछ लोग आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास मानते हैं। कुछ लोग आजीवन कारावास को 14 वर्ष का कारावास मानते हैं। कुछ लोग रात और दिन को अलग-अलग कारावास मानते हैं।
जब कोई अदालत किसी अपराध के लिए किसी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है तो विधि के समक्ष इस सज़ा की अवधि का अर्थ सज़ा पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है।
अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा। यही आजीवन कारावास का अर्थ है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में की है।
आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास नहीं होता आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास समझे जाने के संदर्भ में समाज में एक बड़ी भ्रांति है, जबकि आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास नहीं होता है। यह शेष बचे जीवन का कारावास होता है।
मोहम्मद मुन्ना बना यूनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 2005 एस सी 3440) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर आजीवन (जीवनपर्यंत) कारावास से है। यह 14 या 20 वर्ष के कारावास के तुल्य नहीं है। आजीवन कारावास से दंडित अपराधी को कारागृह में रखा जा सकता है।
खोका उर्फ प्रशांत सेन बनाम बीके श्रीवास्तव का भी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय 20 वर्ष की अवधि के कारावास से ना होकर दोषसिद्ध व्यक्ति के संपूर्ण जीवनपर्यंत कारावास से है।
Join @Indian_Judiciary_services
Join @BOOKS_LAW
@LAW_UPSC_Optional
@LAW_MCQ_QuiZ
4.1K views04:32